
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से अब तक 3,85,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके और बढ़ने की संभावना है। केंद्र ने कहा कि यह देश में अतीत में किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या से अधिक है। दरअसल, अधिवक्ता रीपक कंसल और गौरव बंसल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की गई थी कि वे केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रत्येक को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दें। कोरोना से मरने वालों के परिवारों को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि मौतों ने अमीर और गरीब, पेशेवर और अनौपचारिक श्रमिकों, व्यापारियों और किसानों सहित सभी श्रेणियों के परिवारों को प्रभावित किया है। सरकार उन्हें आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत है। हालांकि, यह कहना सही नहीं है कि ऐसी सहायता केवल उन लोगों को अनुग्रह सहायता के माध्यम से प्रदान की जा सकती है जिनकी मृत्यु हो गई है।
सरकार ने कहा कि महामारी के वर्तमान परिपेक्ष्य में यह दिखावटी और संकीर्ण दृष्टिकोण होगा। व्यापक दृष्टिकोण में प्रभावित समुदायों के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुधार शामिल हैं। यह अधिक विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और दीर्घकालिक दृष्टिकोण होगा। विश्व स्तर पर, अन्य देशों की सरकारों ने भी इस दृष्टिकोण का पालन किया है और ऐसी घोषणाएं की हैं जो राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार ने भी ऐसा ही रुख अपनाया है।