
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जुलाई 2021) को 'लव जिहाद' से जुड़े एक मामले में ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। नोटिस ओडिशा के एक हिंदू जोड़े द्वारा दायर याचिका पर गौर करने के बाद भेजा गया है। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेटी को 'लव जिहाद' से बचाने की मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता के वकील सुदर्शन मेनन ने जस्टिस यूयू ललित, अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के सामने दलील दी कि लड़की को चंडीगढ़ में एक मुस्लिम युवक से निकाल दिया गया और फिर लापता हो गया। वकील ने कहा कि माता-पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शादी के बाद बेटी कहां है, क्या हालत है। उसकी बेटी शादी के बाद से गायब है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई तय की गई है।
लड़की के माता-पिता कविता और केदारनाथ ने अपनी बेटी की जान को खतरा होने के डर से शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उनकी बेटी ने लखनऊ जाने से पहले ओडिशा के बेरहामपुर में जम्मू-कश्मीर के एक युवक के साथ बी फार्मा की पढ़ाई की थी। फिर वह नौकरी की तलाश में चंडीगढ़ आया और शादी कर ली। उसका आखिरी सुराग जम्मू-कश्मीर के बांडीपोरा में मिला था, तब से वह लापता है। युवती से शादी करने वाला युवक बांडीपोरा का रहने वाला है।